Rules & Instruction

अनुशासनिक समिति संबंधी निर्देश

1. महाविद्यालय सम्पत्ति आप की है इसकी अभिरक्षा, सौन्दर्यीकरण करना आपका नैतिक कर्तव्य है। अतः महाविद्यालय परिसर को दूषित न करें और न ही किसी प्रकार की क्षति पहुँचायें ।

2. महाविद्यालय विश्वबन्धुत्व की भावना का द्योतक है इसलिए हिंसक वृत्ति का परित्याग कर समस्याओं के निराकरण हेतु शान्ति पूर्वक प्रयास करें।

3. महाविद्यालय आपका अपना परिवार है अतः किसी अध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी तथा छात्र/छात्राओं से अभद्र व्यवहार न करें।

4. अपना परिचय-पत्र सदैव अपने साथ रखें। परिचय-पत्र के बिना महाविद्यालय परिसर में प्रवेश वर्जित है।

5. कक्षाओं के संचालन में किसी प्रकार का अवरोध न करें और व्याख्यान कक्षों से जुड़े हुए बरामदे में शान्ति बनाएं रखें।

6. प्रयोगशाला के उपकरणों का सावधानी पूर्वक उपयोग करें। उपकरणों के टूटने या गायब होने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्र/छात्रा की होगी।

7. महाविद्यालय परिसर के अन्दर बाहर अपने सदकार्यों से अपने और महाविद्यालय के यश में अभिवृद्धि करें।

8. महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का नशा वर्जित है। बीड़ी, सिगरेट, पान गुटखा तक का सेवन स्वास्थ्य और मर्यादा के प्रतिकूल माना जाएगा। ऐसा करने वाले को महाविद्यालय परिसर से बाहर होना पड़ सकता है ।

9. अपनी साइकिल/वाहन स्टैण्ड पर ही रखें।

10. अपने साथ महाविद्यालय परिसर में किसी बाहरी व्यक्ति को न लायें।

11. महाविद्यालय की गरिमा के अनुकूल शिष्ट व शालीन आचरण , सामान्य व अनुत्तेजक परिधान को ही अपनाएं ।

12. महाविद्यालय गुरू-शिष्य परम्परा का पक्षधर है। हम यह अपेक्षा करते हैं, कि यहां आने वाले छात्र का आचरण शिष्य की मर्यादा के अनुरूप होगा। वहज्ञान का, शिक्षा का मुमुक्ष होने के साथ विनयी हो अतएवंछात्र विनयशीलता का परिचय दें।

शुल्क वापसी

महाविद्यालय में किसी भी पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए लिया गया शुल्क न तो समायोजित होगा और न ही वापस होगा ।शुल्क की वापसी तभी हो सकता है जब महाविद्यालय प्रवेश लेना अस्वीकार कर दे उसका पाठ्क़म में शिक्षण व्यवस्था जारी रखने में महाविद्यालय असमर्थ हो । यह नियम प्रत्येक दशा में लागू होगा ।

निर्देश

यदि कोई छात्र/छात्रा दुर्व्यव्यवहार या अनुशासनहीनता का दोषी पाया जाएगा तो अर्थ दण्ड के साथ साथ उसका महाविद्यालय से निष्कासन भी किया जा सकता है।